Rajasthan Khadya Suraksha Yojana Form: सभी को मिलेगा फ्री राशन किट, गेहूं चालू करवाने हेतु यह फॉर्म भरना होगा

खाद्य सुरक्षा की नई अपडेट Rajasthan Khadya Suraksha Yojana Form : राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को फ्री गेहूं वितरण योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कई राशन कार्ड धारक ऐसे हैं जिनका राशन कार्ड होने के बावजूद उन्हें फ्री गेहूं का लाभ नहीं मिल रहा और कई नागरिक ऐसे है जिनका राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ने के कारण मिलने वाले गेहूं से वंचित रह रहे है। इस आर्टिकल में दी गई जानकारी से हम जानेंगे कि खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने के लिए क्या करें? और राशन कार्ड में नए सदस्यों के नाम कब जोड़े जाएंगे? इसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी?

Note:- राजस्थान में भजन लाल सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना में नए नाम जुड़ने हेतु नोटिफिकेशन जारी कर दिया है सभी राशनकार्ड धारक अपना नाम 29 फरवरी से पहले योजना में जुड़वाँ सकते है।

Rajasthan Khadya Suraksha Yojana Form

Rajasthan Khadya Suraksha Yojana 2024

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राजस्थान के सभी लोगों को कम कीमत में खाद्यान्न प्रदान किया जा रहा है। यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित की गई है। आपको बता दे की ज्यादातर लोग इस योजना का फायदा काफी लंबे समय से उठा रहे हैं क्योंकि इन्होंने निर्धारित आवेदन के साथ अपना नाम खाद्य सुरक्षा में जुड़वाया है और अधिकांश लोग खाद्य सुरक्षा योजना में अपना नाम नहीं जुड़वाने के कारण इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे है। खाद्य सुरक्षा में अपना नाम जोड़ने की संपूर्ण जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दी जा रही है।

Rajasthan Khadya Suraksha Yojana Form Overview

योजना का नामराजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना
आर्टिकल का नामRajasthan Khadya Suraksha Yojana Form
शुरू की गईराजस्थान सरकार द्वारा
उद्देश्यरियायती दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करा
लाभार्थीराज्य के निर्धन नागरिक
राज्यराजस्थान
साल2024
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
फॉर्म शुरू1 फरवरी 2024
नाम जुडवाने की लास्ट डेट29 फरवरी 2024
जानकारीराशन कार्ड होने के बावजूद गेहूं नही मिलने का कारण? और राशनकार्ड में नए सदस्यों का नाम जुड़वाने के लिए क्या करें?
आधिकारिक वेबसाइटfood.rajasthan.gov.in/
अन्य योजनायेंsarkarifreeyojana.in

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राशन कार्ड होने के बावजूद गेहूं नही मिलने का कारण और समाधान

राशन कार्ड होने के बावजूद लोगों को गेहूं नहीं मिलने का बड़ा कारण खाद्य सुरक्षा योजना में नाम नहीं जुड़ा है। यानी जब तक आप खाद्य सुरक्षा योजना में अपना नाम नहीं जुड़वाते तब तक आपको इस योजना से वंचित रखा जाएगा। खाद्य सुरक्षा योजना में अपना नाम जुड़वाने के लिए आपको निर्धारित आवेदन पत्र को भरकर जमा करवाना होगा। खाद्य सुरक्षा आवेदन पत्र की पीडीएफ नीचे उपलब्ध करवा दी गई है और साथ ही खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने का प्रोसेस भी नीचे दिया गया है।

गेहूं चालू करवाने हेतु प्रयास (Rajasthan Khadya Suraksha Yojana Form)

खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) में नाम जोड़ने के लिए निर्धारित खाद्य सुरक्षा योजना फॉर्म (Rajasthan Khadya Suraksha Yojana Form) भरकर अपने संबंधित विभाग में जमा करवाना होगा। और इसके साथ आवश्यक सभी दस्तावेजों की फोटो कॉपी भी जमा करवानी होगी। खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने हेतु ऑफलाइन आवेदन फार्म की पीडीएफ इस आर्टिकल में दे दी गई है।

राशनकार्ड में नए सदस्यों का नाम जुड़वाने के लिए क्या करें?

जिन नागरिकों का राशन कार्ड बना हुआ है और वह नए सदस्यों का नाम जुड़वाना चाहते हैं उनके लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। आपको बता दे की सरकार द्वारा पिछले 2 सालों से राशन कार्ड में नए नाम जोड़ने की सुविधा बंद कर रखी थी। अब यह पोर्टल 1 फरवरी से 29 फरवरी तक यह सुविधा शुरू कर दी गई है। आ रही खबरों के मुताबिक राशन कार्ड में नए नाम इस फरवरी माह से जुड़ना शुरू हो गए है।

जो नागरिक राशन कार्ड में नए नाम जुड़वाना चाहते हैं वह अभी से ही अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर ले ताकि नए सदस्यों का नाम जोड़ने हेतु सुविधा चालू हो गई है आप अपना नाम तुरंत जुड़ा सके। आधार कार्ड एवं जनाधार में किसी भी प्रकार की त्रुटि यानी नाम, पता या जन्मतिथि में कोई गड़बड़ हो तो उसे तुरंत सही करवा ले। और इसके बाद आपको जन आधार कार्ड फैमिली मेंबर्स की e- kyc करवानी होगी।

नोट:- (जनाधार की E-KYC होने के बाद किसी भी दस्तावेज में किसी भी प्रकार का करेक्शन (सुधार) नहीं किया जाएगा।)

Rajasthan Khadya Suraksha Yojana Document

राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही Rajasthan Khadya Suraksha Yojana Form के लिए निम्न दस्तावेज आवश्यक है-

  • खाद्य सुरक्षा योजना का आवेदन पत्र।
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • राशन कार्ड।
  • आधार कार्ड।
  • भामाशाह कार्ड/जनाधार कार्ड।
  • वोटर आईडी कार्ड।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।
  • मोबाइल नंबर

खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान पात्रता

खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान यानी Rajasthan Khadya Suraksha Yojana Form के लिए पात्रता निचे दी गई है-

  • आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक लाभार्थी जिसके परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी या सरकारी संस्था मे कार्यरत न हो।
  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लाभार्थी।
  • इंदिरा गांधी नरेगा योजना में 100 दिन काम कर चुके कामगार।
  • बीपीएल राशन कार्ड धारक।
  • लघु श्रमिक व सीमांत किसान या छोटी कृषि वाले किसान।
  • अन्नापूर्णा योजना के अंतर्गत लाभार्थी।
  • पेंशन प्राप्त करने वाले वरिष्ठ नागरिक।
  • पंजीकृत श्रमिक मजदूर।
  • कठोड़ी जनजाति के परिवार।

खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने के लिए क्या करें?

  • सबसे पहले खाद्य सुरक्षा योजना फॉर्म डाउनलोड करें और इसे प्रिंट कर ले। (Rajasthan Khadya Suraksha Yojana Form की pdf नीचे सारणी से डाउनलोड करें)
  • अब आपको फॉर्म में आवेदक का नाम और परिवार के सभी सदस्यों का विवरण भरना होगा।
  • राशन कार्ड का प्रकार सेलेक्ट करके अपीलार्थी का नाम एवं पूरा पता भरें।
  • अब एक बार इस फॉर्म को ध्यानपूर्वक पढ़कर घोषणा पत्र में हस्ताक्षर करें।
  • इसके बाद आवेदन पत्र में मांगे गए सभी दस्तावेज को अटैच करें।
  • अब आवेदन फॉर्म तैयार होने के बाद इसे खाद्य विभाग या संबंधित अधिकारी के पास जमा करवा दे।
  • खाद्य विभाग में कार्यरत अधिकारी द्वारा इस आवेदन की जांच करके आपका नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ दिया जाएगा।

खाद्य सुरक्षा में नाम कैसे देखें ऑनलाइन

  • सबसे पहले आपको खाद्य सुरक्षा की वेबसाइट nfsa.gov.in को ओपन कर लेना है।
  • अब यहां Ration Cards के विकल्प को चुने।
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  • अपने राज्य का नाम, जिले का नाम, ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करें।
  • इसके बाद ग्राम पंचायत का नाम सेलेक्ट करें।
  • अब राशन कार्ड के प्रकार को चुने।
  • खाद्य सुरक्षा में नाम है या नहीं देखें।
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इस प्रकार आप खाद्य सुरक्षा योजना में अपना नाम आसानी से चेक कर सकते हैं यदि आपका नाम खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल नहीं किया गया है तो आप खाद्य सुरक्षा योजना फॉर्म भरकर अपना नाम इस योजना में जुड़वा सकते हैं योजना में नाम जुड़वाने का संपूर्ण प्रक्रिया इस आर्टिकल में दे दिया गया है।

खाद्य योजना में नाम जुडवाने हेतु फॉर्म pdfDownload
राशन कार्ड बनवाने हेतु फॉर्म pdfDownload

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना क्या है

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत राज्य के सभी नागरिकों को कम कीमत में खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राज्य के सभी नागरिको को इस योजना का लाभ पहुचाना है। खाद्य सुरक्षा योजना से जुडी नई अपडेट पाने के लिए हमारे सरकारी फ्री योजना के ऑफिसियल चैनल को ज्वाइन करें।

खाद्य सुरक्षा योजना में नाम है या नहीं कैसे चेक करें

खाद्य सुरक्षा में नाम देखने के लिए National Food Security Portal बनाया गया है। जहां से आप इस योजना में अपना नाम है या नहीं इसका पता लगा सकते है।

खाद्य सुरक्षा लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें?

राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई खाद्य सुरक्षा योजना में अपना नाम देखने के लिए आपको nfsa.gov.in वेबसाइट को ओपन करना होगा। यहां पर आपको अपने राज्य का नाम, जिला का नाम, तहसील का नाम और ग्राम पंचायत का नाम डालकर सबमिट करना होगा। अब अपने गांव का नाम सेलेक्ट करके राशन कार्ड के विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने आपके गांव की लिस्ट ओपन होगी जिसमें अपना नाम चेक कर सकते हैं।

राजस्थान खाद्य सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर

खाद्य सुरक्षा योजना में मिलने वाले राशन के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति खाद्य पदार्थ में मिलावट और गड़बड़ी की शिकायत हेतु टोल फ्री नंबर 1800112100 पर सूचना पंहुचा सकता है। या फिर मोबाइल नंबर 9868686868 पर एसएमएस के जरिए कर सकता है।

खाद्य सुरक्षा योजना फॉर्म कब शुरू होंगे

खाद्य सुरक्षा योजना में राशन कार्ड को जोड़ने के लिए आपको नजदीकी SDM की उपस्तिथि में उपरोक्त दस्तावेजों के साथ फॉर्म भरकर जमा करवाना होगा। इसके अतिरिक्त आप ई मित्र पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना कब चालू होगी

राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राशन कार्ड में नए सदस्यों का नाम जोड़ने हेतु सुविधा 1 फरवरी से 29 फरवरी तक जोड़ सकते है।

खाद्य सुरक्षा की नई अपडेट

अधिकारियों से मिली खाद्य सुरक्षा की नई अपडेट के अनुसार NFSA पोर्टल फरवरी माह में शुरू किया जा चूका है। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा की नई अपडेट आज के इस आर्टिकल में दे दी गई है।

खाद्य सुरक्षा के लिए कौन पात्र है?

खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का स्थाई निवास राजस्थान होना चाहिए। इस योजना में केवल वे परिवार पात्र होंगे, जिसमें परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी या सरकारी संस्था में काम ना करें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लाभार्थी खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र होंगे। बीपीएल राशन कार्ड धारक का परिवार भी खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र है। जिस परिवार का श्रमिक मजदूर कार्ड बना हुआ है वह भी इस योजना के लिए पात्र है।

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